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महाराजा अग्रसेन के नाम पर हो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन? सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा रेल मंत्री को पत्र

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता (फाइल फोटो)

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता (फाइल फोटो)

Delhi News Today: देशभर में हाल के वर्षों में रेलवे स्टेशनों और ऐतिहासिक स्थलों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुगलसराय स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया, जबकि हबीबगंज स्टेशन को रानी कमलापति स्टेशन नाम मिला. अब दिल्ली से भी एक ऐसा ही प्रस्ताव सामने आया है. 

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार से राजधानी के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन में  से एक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की है. उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर स्टेशन का नाम 'महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन' करने की गुजारिश की है. 

दिल्ली सीएम ने लिखा पत्र
रेखा गुप्ता ने अपने 19 जून को लिखे पत्र में कहा कि यह नाम परिवर्तन महान समाज सुधारक महाराजा अग्रसेन को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जो अहिंसा, सामाजिक न्याय और आर्थिक समरसता के प्रतीक माने जाते हैं. उन्होंने पत्र में लिखा कि "महाराजा अग्रसेन का योगदान दिल्ली और भारत के सामाजिक-आर्थिक ढांचे पर गहरा प्रभाव डालता है. उनके वंशज आज भी दिल्ली के व्यापार, समाज और संस्कृति में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं."

मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगे लिखा कि "पुरानी दिल्ली स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन करना न सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टि से उचित होगा, बल्कि यह दिल्लीवासियों की भावनाओं से भी गहराई से जुड़ता है. मैं आशा करती हूं कि मंत्रालय इस प्रस्ताव पर सकारात्मक और शीघ्र निर्णय लेगा."

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का इतिहास
केंद्रीय राजधानी दिल्ली की चांदनी चौक क्षेत्र में स्थित यह रेलवे स्टेशन 1864 में बना था और इसे दिल्ली जंक्शन भी कहा जाता है. इसकी इमारत को लाल किले की स्थापत्य शैली में तैयार किया गया था. यह स्टेशन दिल्ली के व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है, जहां 18 प्लेटफॉर्म हैं. दो प्लेटफॉर्म पर एक साथ 24-कोच की दो ट्रेनें खड़ी की जा सकती हैं. अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाती है, लेकिन नाम बदलने की यह मांग राजनीतिक और सांस्कृतिक बहस को जरूर जन्म दे सकती है.
 


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Written by: Raihan

01 Jul 2025  ·  Published: 06:21 IST

19 साल बाद मुंबई लोकल ब्लास्ट केस में बरी हुए 11 आरोपी, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

File

प्रतीकात्मक फोटो

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 12 आरोपियों में से 11 को बरी कर दिया। एक आरोपी की अपील के दौरान मौत हो गई थी। यह फैसला धमाकों के 19 साल बाद आया है।

अदालत ने क्या कहा?
हाईकोर्ट की दो जजों की विशेष पीठ ने कहा कि मामले में पेश किए गए सबूत पूरी तरह विश्वसनीय नहीं थे। अदालत के अनुसार, कई गवाहों की गवाही संदेह के घेरे में थी और शिनाख्त परेड की प्रक्रिया पर भी सवाल उठे थे। अदालत ने माना कि आरोपियों से जबरन पूछताछ की गई और दबाव में उनके बयान लिए गए, जो कानूनी रूप से मान्य नहीं है।

जजों ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में पूरी तरह सफल नहीं रहा। गवाह कई सालों तक चुप रहे और फिर अचानक अपनी पहचान बता दी, जो "असामान्य" है। बरामद विस्फोटक सामग्री के संबंध में कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण भी नहीं दिए गए।

आरोपी भावुक हो गए
अमरावती, पुणे, नागपुर और नासिक की जेलों में बंद और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अदालत से जुड़े आरोपी फ़ैसला सुनते ही भावुक हो गए। उनकी आँखों में आँसू थे, लेकिन किसी ने भी खुशी ज़ाहिर नहीं की। अदालत ने कहा, "हमने क़ानून के मुताबिक़ काम किया और यही हमारा फ़र्ज़ था।"

वकीलों की प्रतिक्रिया
आरोपियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता युग मोहित चौधरी ने कहा कि यह फ़ैसला उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो वर्षों से न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं। सरकारी वकील राजा ठाकरे ने भी फ़ैसले को "मार्गदर्शक" बताया।

2006 में क्या हुआ था?
11 जुलाई, 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में 11 मिनट के अंदर सात बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 189 लोग मारे गए थे और 800 से ज़्यादा घायल हुए थे। एटीएस ने इस मामले में 13 लोगों को गिरफ़्तार किया था।

आगे क्या?ि
2015 में विशेष अदालत ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था. 5 को मौत की सज़ा और 7 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। राज्य सरकार ने मौत की सज़ा की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था, जबकि आरोपियों ने अपनी सज़ा के खिलाफ अपील की थी। अब अदालत के इस फैसले के बाद नए कानूनी विकल्प खुल गए हैं।
 


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Written by: Taushif

21 Jul 2025  ·  Published: 06:28 IST

राजदेव हत्याकांड में शहाबुद्दीन को बनाया गया था विलेन, कोर्ट ने सबकों किया बेनकाब

File

फाइल फोटो

Rajdev Ranjan Murder Case: सीवान के चर्चित पत्रकार हत्याकांड में 9 साल बाद बड़ा फैसला आया है. 13 मई 2016 की शाम सीवान में ‘हिन्दुस्तान’ अख़बार के ब्यूरो चीफ़ राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. एक गोली उनकी आंखों के बीच और दूसरी गोली गर्दन में लगी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी. इस मामले में मरहूम सांसद और राजद के सीनियर नेता डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम मीडिया ने जोर-शोर से उछाला था. उस समय भारतीय मीडिया ने जिस अंदाज़ में कवरेज की, उसे ‘मीडिया ट्रायल’ का सबसे बड़ा उदाहरण कहा जा सकता है.

राजदेव की पत्नी आशा रंजन के बयान पर सीवान टाउन थाने में FIR दर्ज की गई थी. इसके बाद राष्ट्रीय मीडिया ने लगातार इस हत्याकांड को शहाबुद्दीन से जोड़कर पेश किया. कई चैनलों और अखबारों की सुर्खियां थीं मानो अदालत का फैसला आए बिना ही उन्हें दोषी ठहरा दिया गया हो. मीडिया का रुख इतना आक्रामक था कि उस वक्त यह कहा जाने लगा कि “शहाबुद्दीन को कानून नहीं, मीडिया ने फांसी दे दी.”

CBI इस केस में किया बरी
मगर अब 9 साल बाद आए फैसले में CBI की अदालत ने साफ किया है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट इस हत्याकांड में नहीं थी. अदालत ने अजहरुद्दीन उर्फ लड्डन मियां समेत 3 लोगों को निर्दोष करार दिया, वहीं विजय गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनी कुमार गुप्ता को दोषी माना गया. दोषियों की सजा का ऐलान 10 सितंबर को किया जाएगा.

मरहूम सांसद को मिला क्लीन चिट
यह फैसला आने के बाद शहाबुद्दीन के परिवार और समर्थकों की ओर से सवाल उठ रहे हैं कि अगर उनका नाम इस मामले में नहीं था, तो आखिर क्यों मीडिया और सत्ता ने मिलकर उन्हें देश का सबसे बड़ा ‘विलेन’ बनाकर पेश किया? शहाबुद्दीन की 2021 में कोरोना काल में दिल्ली की जेल में मौत हो गई थी. उनके परिवार और समर्थकों ने इसे संस्थागत हत्या बताया था. उस वक्त न केवल केजरीवाल सरकार ने उनके शव को पैतृक गांव ले जाने की अनुमति देने से इनकार किया, बल्कि उनकी मैय्यत में बेहद सीमित लोगों को शामिल होने दिया गया.

सबसे बड़ी हैरानी इस बात की रही कि राजद के संस्थापक सदस्यों में से रहे शहाबुद्दीन की मौत पर न तो लालू प्रसाद यादव और न ही तेजस्वी यादव ने कोई संवेदना जताई. जबकि वे उस समय दिल्ली में मौजूद थे. समर्थकों का आरोप है कि पार्टी ने अपने ही पुराने सिपाही को मरने के बाद भी पूरी तरह अकेला छोड़ दिया. 

सबसे बड़ा सवाल
अब जब अदालत ने शहाबुद्दीन को इस केस से पूरी तरह क्लीन चिट दे दी है, तो सवाल यह है कि क्या मीडिया और सत्ता उन्हें बेकसूर साबित करने की नैतिक जिम्मेदारी लेगी? क्या कभी यह स्वीकार किया जाएगा कि बिना अदालत के फैसले के किसी को दोषी ठहराना लोकतंत्र और न्याय प्रणाली के लिए खतरनाक है?

मीडिया को लेकर उठ रहे हैं सवाल
इस पूरे प्रकरण ने भारतीय मीडिया और राजनीति के उस चेहरे को बेनकाब किया है, जहां सत्ता की ज़रूरत और टीआरपी की दौड़ में इंसाफ़ की असली तस्वीर दबा दी जाती है. राजदेव रंजन की हत्या का सच अदालत ने सामने ला दिया है, मगर मीडिया ट्रायल की सच्चाई अब भी समाज के सामने सवाल की तरह खड़ी है.


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Written by: Taushif

01 Sep 2025  ·  Published: 11:14 IST

कौन हैं झारखंड के ‘दिशोम गुरु’, जिनके निधन पर कई दिग्गजों ने जताया शोक; CM हेमंत हो गए हैं शून्य

File

फाइल फोटो

Shibu Soren Death: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के संस्थापक शिबू सोरेन का सोमवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. वे 81 वर्ष के थे और दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली. अस्पताल के अनुसार, उन्हें 19 जून को भर्ती कराया गया था और 4 अगस्त की सुबह 8:56 बजे उनका निधन हो गया. वे पिछले एक महीने से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे और किडनी संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे. उन्हें कुछ समय पहले ब्रेन स्ट्रोक भी आया था.

अंतिम समय तक साथ रहा परिवार
गंगाराम अस्पताल की ओर से जारी बयान में बताया गया कि शिबू सोरेन की देखरेख नेफ्रोलॉजी विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. ए.के. भल्ला और न्यूरोलॉजी की टीम कर रही थी. परिवार के सदस्यों के अनुसार, अंतिम समय में उनका पूरा परिवार उनके साथ था.

हेमंत सोरेन का भावुक संदेश
शिबू सोरेन के निधन की पुष्टि उनके बेटे और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की. उन्होंने भावुक होकर कहा,
"आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं. आज मैं शून्य हो गया हूं." झारखंड की राजनीति में शिबू सोरेन को दिशोम गुरु या गुरुजी के नाम से जाना जाता था.

केंद्रीय नेताओं की श्रद्धांजलि
देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शोक व्यक्त किया और कहा, "शिबू सोरेन जी झारखंड के उन कद्दावर नेताओं में थे, जिन्होंने जनजातीय समाज के अधिकारों के लिए जीवनभर संघर्ष किया. वे हमेशा जमीन और जनता से जुड़े रहे. उनके निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है."

एक संघर्षशील जीवन
शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को हजारीबाग जिले में हुआ था (अब यह क्षेत्र झारखंड में आता है). उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आदिवासियों के शोषण के खिलाफ संघर्ष से की. 1970 के दशक में ‘धनकटनी आंदोलन’ के जरिए उन्होंने आदिवासी समाज की आवाज बुलंद की.

झारखंड राज्य निर्माण में बड़ी भूमिका
शिबू सोरेन ने बिहार से अलग झारखंड राज्य के निर्माण के लिए निर्णायक भूमिका निभाई. उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की स्थापना की और पिछले 38 वर्षों से पार्टी के प्रमुख नेता और संरक्षक रहे. उन्हें झारखंड की राजनीति का स्तंभ माना जाता है.

राजनीतिक करियर
उन्होंने पहली बार 1977 में लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए. 1980 में उन्होंने जीत दर्ज की और इसके बाद 1986, 1989, 1991, 1996 में भी लोकसभा चुनाव जीते. 2004 में दुमका से सांसद बने और यूपीए सरकार में कोयला मंत्री बनाए गए, हालांकि बाद में इस्तीफा देना पड़ा. वह तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने (2005, 2008, 2009), लेकिन कभी भी कार्यकाल पूरा नहीं कर सके.

राजनीतिक जीवन की प्रेरणा
शिबू सोरेन के राजनीति में आने की एक बड़ी वजह उनके पिता शोभराम सोरेन की हत्या थी. इसके बाद उन्होंने समाज के कमजोर तबकों की आवाज उठाने की ठानी और अपना पूरा जीवन जनसेवा को समर्पित कर दिया.


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Written by: Taushif

04 Aug 2025  ·  Published: 05:52 IST